रेलवे यात्रा भत्ता के समान्य नियम २०२४
यात्रा भत्ते का अर्थ है कि वह भत्ता जो किसी रेल कर्मचारी को उन खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाए जो वह लोक हित में ड्यूटी पर यात्रा के दौरान करता हो । यात्रा भत्ता सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को दिया जाता है यदि वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से अधिक यात्रा करता हो । यह भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के समय के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है । जैसे
अ) 6 घंटे से कम अवधि - 30 प्रतिशत
ब) 6 घंटे से अधिक लेकिन 12 घंटे से कम अवधि - 70 प्रतिशत
स) 12 घंटे से अधिक अवधि - 100 प्रतिशत
अनुपस्थिति की अवधि अर्द्ध रात्रि से अर्द्ध रात्रि तक गिनी जाती है। हो सकता है कि अनुपस्थिति की अवधि दो कलैण्डर दिनों में पड़े, ऐसे मामलों में दो दिन का यात्रा भत्ता दिया जाएगा चाले अनुपस्थिति 24 घंटे से कम हो ।
यात्रा भत्ता दरे २०२४ (५० % DA से पहले)
i) पे लेवल १ से ५ तक :- ५००/ रू
ii) पे लेवल ६ से ८ तक :- 8००/ रू
iii) पे लेवल ९ से ११ तक :- १००० / रू
iv) पे लेवल १२ से १३ तक :- ११००/ रू
v) पे लेवल १४ और इससे उपर :- १२०० / रू
रेलवे यात्रा भत्ता 50% होने पर २५% बढ़ जायेगा आरबीई सं.84/2017 के अनुसार
नया यात्रा भत्ता दरे २०२४ (५० % DA के बाद क्या होगा )
i) पे लेवल १ से ५ तक :- ६२५ / रू
ii) पे लेवल ६ से ८ तक :- १००० / रू
iii) पे लेवल ९ से ११ तक :- १२५० / रू
iv) पे लेवल १२ से १३ तक :- १३७५ / रू
v) पे लेवल १४ और इससे उपर :- १५०० / रू
Video:- 25 lakhs Gratuity calculator for level1 to level 8 employees
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